Haryana News: हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब इन कर्मचारियों को राज्य से बाहर भी नियुक्त किया जा सकेगा और आवश्यकता अनुसार अन्य विभागों में समायोजित भी किया जा सकेगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम-2025 अधिसूचित किए गए हैं। इस फैसले से प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों में पांच साल से कार्यरत करीब 1.2 लाख अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी स्थिर हो गई है।
‘सुरक्षित कर्मचारी’ का दर्जा पाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई है। इसके तहत 15 अगस्त 2024 तक कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए। हर वर्ष कम से कम 240 कार्यदिवसों का वेतन प्राप्त किया होना आवश्यक है।
यदि कोई कर्मचारी एक वर्ष में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहा हो, तब भी सेवा अवधि की गणना 240 वेतन-दिवसों के आधार पर की जाएगी। यदि किसी विभाग में स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में सुरक्षित कर्मचारी पाए जाते हैं, तो उनकी सूची सरकार को भेजी जाएगी। आवश्यकता के अनुसार इन कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा।