Haryana News: हरियाणा में बरसाती पानी को सहेजने के लिए बिल्डिंग कोड में बड़े बदलाव की तैयारी है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (TCPD) ने बिल्डिंग कोड-2017 में महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इनके तहत अब वर्षा जल संचयन प्रणाली (RWH) की नियमित जांच होगी। अगर खराब सिस्टम मिला तो कब्जा प्रमाणपत्र रद्द भी किया जा सकता है।
Haryana News
इस प्रस्तावित बदलाव को लेकर TCPD ने सार्वजनिक तौर पर ओब्जेक्शन और सुझाव मांगे हैं। इस संशोधन के तहत विभाग द्वारा जल संचयन प्रणाली (water harvesting system) वाले भवनों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। इस निरीक्षण से पहले कोई सूचना भी नहीं दी जाएगी। अगर निरीक्षण के दौरान कोई खामी पाई गई तो सुधार के लिए 4 हफ्तों का समय दिया जाएगा। अगर 8 हफ्तों में भी सुधार नहीं हुआ तो कब्जा प्रमाणपत्र रद्द हो सकता है। Haryana News
भवन मालिक को देना होगा प्रमाण पत्र
इसके अलावा हर भवन मालिक को पहली तिमाही में एक प्रमाण पत्र देना होगा कि उसकी वर्षा जल संचयन प्रणाली (Rainwater Harvesting System) सुचारू रूप से कार्य कर रही है। यह प्रमाणपत्र ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरीक्षण रिपोर्ट को भी पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाएगा। जल स्तर की निगरानी के लिए आटोमेटिक वाटर लेवल रिकार्डर (AWSR) लगाने की योजना है। Haryana News