HKRN: हरियाणा रोजगार कौशल निगम (एचकेआरएन) के तहत काम कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर आई है। उनकी जॉब सिक्योरिटी को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। इसको लेकर कैबिनेट में मंजूरी दी गई थी।
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नौकरी छोड़ने पर देना होगा 1 माह का नोटिस
बताया जा रहा है कि इन कर्मचारियों को देश में कहीं भी काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा कि उसे भारत में कहीं भी उन्हें लगाया जा सकता है। वहीं कर्मचारियों का साल उनकी नियुक्ति की तारीख से माना जाएगा। कहीं कर्मचारी सरप्लस है, तो वित्त विभाग की मंजूरी लेकर संबंधित विभाग को पद सृजित करना होगा या उसे दूसरे विभाग में एडजस्ट किया जा सकता है। कर्मचारी नौकरी छोड़ेगा तो उसे 1 माह का नोटिस देना होगा। ऐसा नहीं किया तो 1 माह का वेतन देना होगा। दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली तो सेवाएं समाप्त होंगी।
जान लें ये जरूरी बातें
वहीं कर्मचारी की सिर्फ एक पत्नी होनी चाहिए। लिव-इन में भी नहीं रहना चाहिए। यदि अविवाहित हैं तो शपथ पत्र देना होगा कि शादी में दहेज नहीं लेगा। इसके साथ अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के साथ यह भी शपथ पत्र देना होगा कि बहु विवाह नहीं किया है। HKRN