Haryana : हरियाणा में PM आवास योजना के बदले नियम, देना होगा ये जरूरी पत्र; यहां जानें

Haryana : हरियाणा में PM आवास योजना शहरी का लाभ लेने वालों के लिए एक जरूरी खबर आई है। अब PM आवास शहरी का लाभ लेने वाले लाल डोरा के पात्रों को अब संपत्ति का प्रमाण पत्र देना होगा। बता दें कि यह प्रमाण पत्र केवल उन लोगों को देना होगा जिनके पास प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं है। इसके लिए स्थानीय शहरी निकाय निदेशालय की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं।

योजना के नियमों में किये कुछ बदलाव
बता दें कि PM आवास योजना शहरी के तहत पहले केवल निर्धारित योजनाओं के तहत पात्रों को ढाई लाख रुपये की राशि तीन किस्तों में मिलती थी। अब इस योजना के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। योजना के तहत जिन लोगों की प्रॉपर्टी लाल डोरा में है और उनके पास प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं है ऐसे लोगों को अब संपत्ति प्रमाण पत्र लेने होंगे।

10 साल का रिकाॅर्ड देना होगा
इसके लिए नगर परिषद के पास ही संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। जिन पात्रों ने आवेदन किए हुए हैं और उनके पास प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है उसमें रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी टैक्स रिकाॅर्ड से काम चल जाएगा। संपत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए नगर परिषद के पास आवेदन करना होगा और 10 साल का रिकाॅर्ड जिसमें बिजली, पानी आवेदन के नाम होना चाहिए उसका रिकार्ड देना होगा। इसके बाद संपत्ति प्रमाण पत्र मिल सकेगा।

लगभग 150 लोगों को ही संपत्ति प्रमाण पत्र जारी
प्रमाण पत्र मिलने के बाद उसकी कॉपी संबंधित ब्रांच में जमा करवानी होगी तभी पीएम आवास योजना शहरी का लाभ मिल सकेगा और किस्त जारी हो सकेंगी। नगर परिषद एरिया में लगभग 7500 पात्र हैं जिनके पास रजिस्ट्री नहीं है और उनको संपत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने हैं। फिलहाल नगर परिषद की तरफ से लगभग 150 लोगों को ही संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जा सके हैं।

CM आवास योजना शहरी के लिए भी हाउसिंग फॉर ऑल ने तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब इसके लिए पात्र 15 अगस्त तक ऑनलाइन एकमुश्त राशि भर सकते हैं। इस योजना के तहत उन पात्रों को ही लाभ मिलेगा जिन्होंने 2023 में आवेदन किए थे। अब तक योजना के तहत नगर परिषद ने 851 लोगों को लाभ दिया है।

 

 

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